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अरविंद केजरीवाल ने हाईकोर्ट के स्थगन आदेश के खिलाफ दायर याचिका सुप्रीम कोर्ट से वापस ली #Delhi_liquor_policy_case #SupremeCourt #ArvindKejriwal #DelhiHC #ExciseScam #TiharJail #ED #KFY #KHABARFORYOU

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दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार (26 जून) को सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका वापस ले ली, जिसमें कथित दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन्हें जमानत देने वाले ट्रायल कोर्ट के 20 जून के आदेश के क्रियान्वयन पर दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा 21 जून को पारित आदेश को चुनौती दी गई थी।

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नई याचिका दायर करने के लिए वापस ली पुरानी याचिका

केजरीवाल के वकील सीनियर एडवोकेट डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट को बताया कि दिल्ली हाईकोर्ट ने ED की स्थगन याचिका पर अंतिम आदेश पारित किया और जमानत आदेश पर रोक लगाने के कारण बताए। मामले के इस दृष्टिकोण से सिंघवी ने कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट के 25 जून और 21 जून के आदेशों को चुनौती देने वाली नई याचिका दायर करने के लिए वर्तमान याचिका वापस ली जा रही है।

नई याचिका दायर करने की स्वतंत्रता

केजरीवाल को नई याचिका दायर करने की स्वतंत्रता देते हुए जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस एसवीएन भट्टी की वेकेशन बेंच ने वर्तमान याचिका को वापस लिया हुआ मानते हुए खारिज कर दिया। सिंघवी ने पीठ को यह भी बताया कि सीबीआई ने आज इस मामले में केजरीवाल को भी गिरफ्तार किया।

केजरीवाल की जमानत वाले फैसले पर अंतरिम रोक

उल्लेखनीय है कि 21 जून को हाईकोर्ट ने शराब नीति मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री को जमानत देने वाले ट्रायल कोर्ट के आदेश के क्रियान्वयन पर अंतरिम रोक लगाई थी। ऐसा करते हुए कोर्ट ने ED द्वारा दायर स्थगन आवेदन पर अपना अंतिम आदेश सुरक्षित रख लिया था। इसके तुरंत बाद आप नेता ने इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी।

मामले को SC ने 24 जून तक सूचीबद्ध किया

अरविंद केजरीवाल की जमानत के खिलाफ ED की स्थगन याचिका पर आदेश सुरक्षित रखने के दिल्ली हाईकोर्ट के दृष्टिकोण को "थोड़ा असामान्य" बताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मामले को 24 जून के लिए सूचीबद्ध किया। कोर्ट ने कहा कि वह हाईकोर्ट के आदेश की प्रतीक्षा में इस मुद्दे पर "पूर्व-निर्णय" नहीं लेना चाहता।

ट्रायल कोर्ट के आदेश पर HC की रोक

इस घटनाक्रम के बाद मंगलवार को हाईकोर्ट ने अपने अंतिम आदेश में ED की याचिका स्वीकार की और जमानत के उक्त ट्रायल कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी। जस्टिस सुधीर कुमार जैन ने कहा कि वेकेशनल जज ने ED की पूरी सामग्री को देखे बिना ही जमानत आदेश पारित कर दिया, जो इसमें "विकृतता" को दर्शाता है।

CBI कर सकती है हिरासत की मांग

महत्वपूर्ण बात यह है कि दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा जमानत पर रोक लगाए जाने के कुछ ही घंटों बाद कथित शराब नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में मुख्यमंत्री से केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने पूछताछ की। केजरीवाल को दिल्ली की अदालत में पेश किया जाएगा, जहां केंद्रीय एजेंसी उनकी हिरासत की मांग करेगी।

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