Bikaner news: DSP समेत पुलिस कर्मियों पर FIR दर्ज
- MONIKA JHA
- 09 Sep, 2023
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Email:-MONIKAPATHAK870@GMAIL.COM
Instagram:-@Khabar_for_you
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बीकानेर: परिवादी रितु राठौड़ ने रिपोर्ट में बताया कि वर्ष 2022 में उसने अनिरुद्ध सिंह व लक्ष्मी के खिलाफ स्त्रीधन और जेवरात हडपने का मामला दर्ज कराया था। परन्तु प्रकरण के जांच अधिकारी सीओ कोलायत अरविन्द बिश्नोई ने तथ्यों की सही छानबीन नहीं की। पीडिता ने न्यायालय में समस्त साक्ष्य पेश कर न्याय की गुहार लगाई। इस पर न्यायालय के आदेश पर आरोपी सीओ अरविन्द बिश्नोई व तत्कालीन सीआई सदर सत्यनारायण व अन्य के विरुद्ध धारा 166ए 166 व 120बी में मामला दर्ज किया गया है।
कोर्ट के मार्फत सदर थाना में गुरुवार को पुलिस के डीएसपी, सीआई समेत बाकी पुलिसकर्मियों पर दर्ज कराई गई एफआईआर ने पुलिस अधिकारियों में खलबली मचा दी। इसमें कोलायत के सीओ अरविन्द बिश्नोई, थानाधिकारी सत्यनारायण गोदारा समेत पुलिस कर्मियों पर एक अन्य मुकदमे की परिवादी महिला ने जान बूझ कर गलत अनुसंधान करने के आरोप लगाए हैं।
भारतीय दंड संहिता की धारा 166 के तहत लोकसेवक जो किसी व्यक्ति को क्षतिकारित करने के आशय से विधि की अवज्ञा गलत करता है। उसे एक वर्ष का साधारण कारावास, जुर्माना अथवा दोनों से दंडित किया जा सकता है।- भारतीय दंड संहिता की धारा 166ए के तहत लोकसेवक या सरकारी कर्मचारी कानूनी आदेशों का पालन नहीं करता है। उसे दो साल का कठोर कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया जा सकता है।
कोर्ट के मार्फत सदर थाना में गुरुवार को पुलिस के डीएसपी, सीआई समेत बाकी पुलिसकर्मियों पर दर्ज कराई गई एफआईआर ने पुलिस अधिकारियों में खलबली मचा दी। इसमें कोलायत के सीओ अरविन्द बिश्नोई, थानाधिकारी सत्यनारायण गोदारा समेत पुलिस कर्मियों पर एक अन्य मुकदमे की परिवादी महिला ने जान बूझ कर गलत अनुसंधान करने के आरोप लगाए हैं।
भारतीय दंड संहिता की धारा 166 के तहत लोकसेवक जो किसी व्यक्ति को क्षतिकारित करने के आशय से विधि की अवज्ञा गलत करता है। उसे एक वर्ष का साधारण कारावास, जुर्माना अथवा दोनों से दंडित किया जा सकता है।- भारतीय दंड संहिता की धारा 166ए के तहत लोकसेवक या सरकारी कर्मचारी कानूनी आदेशों का पालन नहीं करता है। उसे दो साल का कठोर कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया जा सकता है।
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