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बीकानेर वाणिज्यिक न्यायालय: पीएनबी ऋण वसूली मामले का निपटारा सीपीसी की धारा 56 के तहत हुआ | Khabarforyou.com

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दिनांक 21/12/2025 को कमर्शियल कोर्ट बीकानेर द्वारा एक फैसला दिया गया जिसमें पंजाब नेशनल बैंक बनाम मेसर्स भावना फूड pvt लिमिटेड, के मामले में बैंक द्वारा 8,70,000 रुपए वसूली का परिवादी दर्ज कराया गया था.

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जिस पर माननीय न्यायालय ने उक्त मुकदमे को राष्ट्रीय लोक अदालत में नियत किया था व परिवादी वकील ने अपने जिरह में कोर्ट को सेक्शन 56 सीपीसी का हवाला देते हुए यह कहा कि परिवादी फर्म द्वारा लोन लिया गया था एवं परिवादी फर्म की प्रोपराइटर एक महिला है जिसकी गिरफ्तारी सेक्शन 56 सीपीसी के तहत वसूली के मामले में नहीं की जा सकती जिस पर कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए वादी एवं प्रतिवादी के मध्य समझोता करते हुए 370000 में सेटलमेंट किया गया.

उक्त मुकदमे में परिवादी मेसर्स भावना फूड pvt लिमिटेड की तरफ से पैरवी एडवोकेट वरुण शर्मा द्वारा की गई।

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