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सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तमिलनाडु के पूर्व मंत्री वी सेंथिल बालाजी को जमानत दे दी #SupremeCourt #GrantsBail #ExTamilNaduMinister #VSenthilBalaji #MoneyLaunderingCase #CashForJobsScam

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सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कथित 2014 के 'कैश-फॉर-जॉब्स' घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तमिलनाडु के पूर्व मंत्री वी सेंथिल बालाजी को जमानत दे दी।

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जस्टिस अभय एस ओका और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने राहत देते हुए कड़ी शर्तें रखीं। सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और सेंथिल बालाजी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी और सिद्धार्थ लूथरा की दलीलें सुनने के बाद 12 अगस्त को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

उच्च न्यायालय ने सेंथिल बालाजी की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा था कि अगर उन्हें इस प्रकृति के मामले में जमानत पर रिहा किया गया तो इससे गलत संकेत जाएगा और व्यापक जनहित के खिलाफ होगा।

उच्च न्यायालय ने कहा था कि चूंकि याचिकाकर्ता आठ महीने से अधिक समय से हिरासत में है, इसलिए विशेष अदालत को समय सीमा के भीतर मामले का निपटारा करने का निर्देश देना उचित होगा।

"तदनुसार, प्रधान विशेष न्यायालय, चेन्नई को इस आदेश की प्रति प्राप्त होने की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर मामले का निपटारा करने का निर्देश दिया जाएगा।"

उच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि सुनवाई शीर्ष अदालत द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार दिन-प्रतिदिन के आधार पर की जाएगी।


पिछले साल सेंथिल बालाजी की गिरफ्तारी

सेंथिल बालाजी को पिछले साल 14 जून को ईडी ने कथित नकदी के बदले नौकरी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था, जब वह पिछली अन्नाद्रमुक सरकार में परिवहन मंत्री थे।

ईडी ने पिछले साल 12 अगस्त को बालाजी के खिलाफ 3,000 पन्नों की चार्जशीट दायर की थी।

19 अक्टूबर को हाई कोर्ट ने बालाजी की पिछली जमानत याचिका खारिज कर दी थी। एक स्थानीय अदालत भी उनकी जमानत याचिकाएं तीन बार खारिज कर चुकी है.


(एजेंसियों से इनपुट के साथ)

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