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'साजिश से इंकार नहीं कर सकते': हाथरस भगदड़ एसआईटी रिपोर्ट में कही गई 5 बातें #हाथरसभगदड़ #BholeBaba #Hathras #HidEvidence #satsang #UPPolice #NarayanSaakarHari

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उत्तर प्रदेश सरकार की विशेष जांच टीम (एसआईटी) ने मंगलवार को 2 जुलाई को हाथरस भगदड़ में 121 लोगों की मौत के लिए 'सत्संग' आयोजकों को दोषी ठहराया।

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भगदड़ के कुछ ही दिन बाद गठित एसआईटी ने 2, 3 और 5 जुलाई को भगदड़ स्थल का निरीक्षण किया था। निष्कर्षों के आधार पर, उत्तर प्रदेश सरकार ने स्थानीय उप प्रभागीय मजिस्ट्रेट (एसडीएम), एक सर्कल अधिकारी और चार अन्य को निलंबित कर दिया था।

स्वयंभू उपदेशक सूरज पाल उर्फ ​​'भोले बाबा' के 'सत्संग' के दौरान हुई भगदड़ से जुड़े पांच बड़े निष्कर्ष इस प्रकार हैं:-

1. SIT ने अपनी जांच में आरोप लगाया कि 'सत्संग' आयोजकों ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए उचित व्यवस्था नहीं की थी. रिपोर्ट के मुताबिक, आयोजक 'तथ्यों को छिपाकर' कार्यक्रम की अनुमति लेने में कामयाब रहे। जांच में दावा किया गया है कि धार्मिक कार्यक्रम के लिए स्थानीय प्रशासन द्वारा शर्तों के अनुरूप अनुमति नहीं दी गई थी।

2. SIT ने भीषण भगदड़ के पीछे 'बड़ी साजिश' से इनकार नहीं किया है और गहन जांच की जरूरत बताई है. सूरज पाल उर्फ ​​'भोले बाबा' के वकील ने दावा किया है कि 'अज्ञात लोगों' द्वारा कोई जहरीला पदार्थ छिड़के जाने से भगदड़ मच गई।

3. जांच पैनल ने कहा कि स्थानीय एसडीएम, सर्कल अधिकारी, तहसीलदार (राजस्व अधिकारी), निरीक्षक और चौकी प्रभारी अपने कर्तव्यों के निर्वहन में लापरवाही के दोषी थे।

4. SIT के मुताबिक, सिकंदराराऊ के एसडीएम ने कथित तौर पर कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किए बिना 'सत्संग' की अनुमति दे दी और यहां तक ​​कि वरिष्ठ अधिकारियों को भी सूचित नहीं किया. रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि आयोजन समिति ने पुलिस के साथ दुर्व्यवहार किया और स्थानीय पुलिस को कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण करने से रोकने का प्रयास किया गया।

5. इसके अलावा, 'भोले बाबा' को बिना किसी सुरक्षा व्यवस्था के भीड़ से मिलने की अनुमति दी गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि कोई बैरिकेडिंग या मार्ग की व्यवस्था नहीं की गई थी और जब दुर्घटना हुई, तो आयोजन समिति के सदस्य मौके से भाग गए।

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