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शराब घोटाले में गिरफ्तार दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर नया संकट गया है। कोर्ट ने केजरीवाल की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि ED ने मुख्यमंत्री की गुरफ्तारी नियमानुसार ही कि हैं और जज पर उठ रहे सवालों का भी जवाब दिया हैं। लोकसभा चुनाव से पहले याचिका का खारिज होना AAP पार्टी को भी खतरे में डालता है।

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नही लगाई गई थी जमानत की याचिका : कोर्ट

शराब घोटाले के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि यह जमानत के लिए तो लगाई ही नहीं गई थी इस याचिका में गिरफ्तारी पर सवाल उठाए गए हैं जज ने माना की प्रथम दृष्टिया यह पाया गया है कि दिल्ली के सीएम शराब घोटाले की साजिश में शामिल हैं कोर्ट ने ईडी की बात पर सहमति जाहिर करते हुए कहा कि पर्याप्त सबूतों के आधार पर ही दिल्ली के सीएम को जांच एजेंसी ने अरेस्ट किया है

शरत रेड्डी पर सवाल

सीएम की तरफ से पेश वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सरकारी गवाह शरत रेड्डी पर सवाल उठाए थे इसपर हाईकोर्ट की तरफ से तल्ख टिप्पणी की गई न्यायमूर्ति ने कहा सरकारी गवाहों की सत्यता को परखने का काम कोर्ट का है ये कानून 100 साल से पुराना है कभी भी अप्रूबर बनाए जाने के कानून पर सवाल नहीं उठे हाईकोर्ट ने कहा कि ये पहला मामला नहीं है जब अप्रूवर (सरकारी गवाह) के बयान दर्ज किए गए हो इससे पहले कई मामले में ऐसा हो चुका है

कोर्ट के 10 बड़े आदेश

1) हाईकोर्ट ने कहा कि सीएम अरविंद केजरीवाल के पास ये अधिकार है कि वो गवाहो को क्रॉस एग्जिामिन कर सके लेकिन निचली अदालत में न की हाईकोर्ट में

2) हाईकोर्ट ने कहा की जांच एजेंसी किसी व्यक्ति के सुविधा के अनुसार नही चल सकती है जांच के दौरान एजेंसी किसी के घर भी जा सकती है

3) हाई कोर्ट ने कहा याचिकर्ता मनी लॉन्ड्रिंग केस मामले में गिरफ्तार हुए हैं मुख्यमंत्री समेत किसी को भी कोई विशेष विशेषाधिकार नहीं दिया जा सकता

4) हाईकोर्ट ने कहा जांच और पूछताछ के मामले में कोई व्यक्ति भले ही वो सीएम ही क्यों न हो, उसे विशेष छूट नहीं दी जा सकती है,  हाईकोर्ट ने केजरीवाल की उस दलील को नकार दिया कि उनसे पूछताछ वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए भी हो सकती थी

5) हाईकोर्ट ने कहा की अदालत कानून के हिसाब से काम करती है बिना राजनीति से प्रभावित हुए कोर्ट का केवल एक काम है कानून को लागू करना

6) हाईकोर्ट ने ईडी को बड़ी राहत देते हुए सीएम के उन आरोपों को भी खारिज किया कि चुनाव के वक्त उन्हें अरेस्ट किया गया जज ने कहा- ये कहना गलत होगा कि चुनाव के वक्त ईडी ने जानबूझकर गिरफ्तारी की है

7) दिल्ली हाईकोर्ट ने अरेस्ट को राजनीति से प्रेरित होने के सवाल पर कहा कि राजनीति करने से सरकार का काम काज प्रभावित होता है, अदालतें इससे प्रभावित नहीं होती कोर्ट किसी बाहरी कारणों से प्रभावित नहीं होती है या दबाव में काम नहीं करती है

8) हाईकोर्ट ने कहा कि कोर्ट का लेना देना संवैधानिक नैतिकता से है, राजनैतिक नैतिकता से नहीं है. ईडी के पास पर्याप्त सामग्री थी, जिसके आधार पर उन्होंने केजरीवाल को गिरफ्तार किया केजरीवाल द्वारा जांच में शामिल न होना, उनके द्वारा की गई देरी का असर न्यायिक हिरासत में बंद लोगों पर भी पड़ रहा है

9) हाईकोर्ट ने कहा जो दस्तावेज ED ने अदालत में दिए है, उसके हिसाब से सभी नियम का पालन किया गया है ED ने पर्याप्त सबूत दिए है, गोवा के उम्मीदवार का बयान, जिसमें उसने पैसे की बात स्वीकार की है हाईकोर्ट ने एन डी गुप्ता और आप उम्मीदवार के बयान को जिक्र किया

10) हाईकोर्ट ने कहा कि सरकारी गवाहों की सत्यता को परखने का काम कोर्ट का है ये कानून 100 साल से पुराना है कभी भी अप्रूबर बनाए जाने के कानून पर सवाल नहीं उठे अप्रूवर का बयान ED नही बल्कि कोर्ट लिखता है अगर आप उसपर सवाल उठाते है तो आप जज पर सवाल उठा रहे है

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