जमानत पर हाईकोर्ट की रोक के खिलाफ अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट पहुंचे #ArvindKejriwal #SupremeCourt #HighCourt #TiharJail #ED #KFY #KHABARFORYOU
- Pooja Sharma
- 23 Jun, 2024
- 89594
Email:-psharma@khabarforyou.com
Instagram:-@Thepoojasharma
नई दिल्ली: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रवर्तन निदेशालय की एक याचिका पर सुनवाई होने तक शराब नीति से संबंधित भ्रष्टाचार के एक मामले में उनकी जमानत पर दिल्ली उच्च न्यायालय के रोक को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
Read More - अगले पांच वर्षों में भारत का बुनियादी ढांचा निवेश 15.3% बढ़ेगा: मॉर्गन स्टेनली
केंद्रीय एजेंसी ने श्री केजरीवाल को तिहाड़ जेल छोड़ने से कुछ घंटे पहले दी गई जमानत को चुनौती दी थी। शुक्रवार को हाई कोर्ट ने कहा कि जब तक वह एजेंसी की याचिका पर सुनवाई नहीं कर लेता, तब तक जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट का आदेश प्रभावी नहीं होगा।
श्री केजरीवाल के वकीलों ने कल सुनवाई की मांग की है।
श्री केजरीवाल को ED ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया था। एजेंसी ने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री को उत्पाद शुल्क नीति तैयार करने के लिए शराब लॉबी से पैसा मिला और इसका इस्तेमाल गोवा में उनकी आम आदमी पार्टी के चुनाव अभियान के वित्तपोषण के लिए किया गया।
आम चुनाव से पहले सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई संक्षिप्त अंतरिम जमानत को छोड़कर वह 21 मार्च से जेल में हैं।
अपनी नवीनतम याचिका में, ED ने तर्क दिया कि श्री केजरीवाल को जमानत देने का ट्रायल कोर्ट का आदेश "विकृत" था और इसमें गंभीर प्रक्रियात्मक अनियमितताएं थीं। इसमें कहा गया, अदालत का आदेश त्रुटिपूर्ण था, क्योंकि यह गलत जानकारी पर आधारित था।
ED का प्रतिनिधित्व कर रहे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एसवी राजू ने कहा, "गलत तथ्यों, गलत तारीखों पर, आप इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि यह दुर्भावनापूर्ण है।"
हाई कोर्ट ने इस मामले पर श्री केजरीवाल से जवाब मांगा था।
श्री केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने कहा कि उनके जमानत आदेश को अदालत की वेबसाइट पर अपलोड होने से पहले ही चुनौती दी गई थी। उन्होंने कहा, "जमानत आदेश अपलोड होने से पहले ही, ईडी इस पर रोक लगाने के लिए उच्च न्यायालय चला गया। देश में तानाशाही ने सभी हदें पार कर दी हैं।"
#KFY #KFYNEWS #KHABARFORYOU #WORLDNEWS
नवीनतम PODCAST सुनें, केवल The FM Yours पर
Click for more trending Khabar
Leave a Reply
Your email address will not be published. Required fields are marked *