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लोकसभा ने घंटों लंबी बहस के बाद वक्फ (संशोधन) विधेयक पारित किया #LokSabha #WaqfBoard #RajyaSabha #AntiMuslim #NDA

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लोकसभा ने वक्फ (संशोधन) विधेयक को गुरुवार, 3 अप्रैल को 12 घंटे की लंबी बहस के बाद पारित कर दिया। इस बहस में 288 सदस्यों ने इसके पक्ष में और 232 ने इसके खिलाफ मतदान किया।

Read More - वक्फ संशोधन विधेयक क्या है और विपक्ष इसका विरोध क्यों कर रहा है?

घंटों चली बहस में सत्तारूढ़ एनडीए ने इस विधेयक को अल्पसंख्यकों के लिए लाभकारी बताते हुए इसका बचाव किया, जबकि विपक्ष ने इसे "मुस्लिम विरोधी" बताया। विपक्षी सदस्यों द्वारा पेश किए गए सभी संशोधनों को ध्वनिमत से खारिज किए जाने के बाद विधेयक पारित हो गया।

बहस के जवाब में केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि अल्पसंख्यकों के लिए दुनिया में भारत से ज्यादा सुरक्षित कोई जगह नहीं है और वे इसलिए सुरक्षित हैं क्योंकि यहां बहुसंख्यक पूरी तरह से धर्मनिरपेक्ष हैं।

अब यह विधेयक राज्यसभा में जाएगा, जहां इस पर एक और लंबी बहस होने की उम्मीद है। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार, इसके लिए आठ घंटे आवंटित किए गए हैं।

सरकार द्वारा संशोधित विधेयक संयुक्त संसदीय समिति की सिफारिशों को शामिल करने के बाद लाया गया था, जिसने पिछले साल अगस्त में पेश किए गए विधेयक की जांच की थी। लोकसभा में मुस्लिम वक्फ (निरसन) विधेयक, 2024 भी पारित हो गया है। लोकसभा में इस पर करीब 12 घंटे तक बहस चली।


किरेन रिजिजू ने विपक्ष की आलोचना की

केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने बहस के जवाब में विपक्ष की आलोचना करते हुए कहा कि विधेयक पारित होने के बाद मुस्लिम समुदाय के गरीब लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देंगे।

उन्होंने कहा, "करोड़ों गरीब मुसलमान विधेयक पारित होने पर पीएम मोदी को धन्यवाद देंगे।"

रिजिजू ने विपक्षी सदस्यों द्वारा विधेयक को "मुस्लिम विरोधी" बताए जाने की आलोचना को खारिज कर दिया और कहा कि गृह मंत्री अमित शाह द्वारा सभी मुद्दों पर अच्छी तरह से स्पष्टीकरण दिए जाने के बावजूद कुछ सदस्य सच्चाई को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं।

उन्होंने कहा, "मैं विधेयक के बारे में अपने विचार रखने के लिए सभी नेताओं को धन्यवाद देना चाहता हूं... कुछ नेता कह रहे हैं कि विधेयक असंवैधानिक है, और मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि वे कैसे कह सकते हैं कि विधेयक असंवैधानिक है। अगर यह असंवैधानिक था, तो अदालत ने इसे रद्द क्यों नहीं किया?... असंवैधानिक जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए... विधेयक संविधान के खिलाफ नहीं है, जैसा कि विपक्ष ने दावा किया है... हमें 'संवैधानिक' और 'असंवैधानिक' शब्दों का इस्तेमाल इतने हल्के ढंग से नहीं करना चाहिए।"

विधेयक 1995 के अधिनियम में संशोधन करने का प्रयास करता है। विधेयक भारत में वक्फ संपत्तियों के प्रशासन और प्रबंधन में सुधार करना चाहता है। इसका उद्देश्य पिछले अधिनियम की कमियों को दूर करना और वक्फ बोर्डों की दक्षता को बढ़ाना, पंजीकरण प्रक्रिया में सुधार करना और वक्फ रिकॉर्ड के प्रबंधन में प्रौद्योगिकी की भूमिका को बढ़ाना है।


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