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आरजी कर अस्पताल बलात्कार मामला: पीड़िता के माता-पिता ने नये सिरे से जांच की मांग को लेकर कलकत्ता उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया #CentralBureauOfInvestigation #RGKarHospitalRapeCase #CalcuttaHC #WestBengal #TraineeDoctor

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इस साल अगस्त में पश्चिम बंगाल के कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में कथित तौर पर बलात्कार और हत्या की शिकार हुई प्रशिक्षु डॉक्टर के माता-पिता ने कथित अपराध की नए सिरे से जांच की मांग करते हुए गुरुवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय का रुख किया।

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समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, इस घटना की चल रही जांच में विश्वास की कमी का हवाला देते हुए, जिसके कारण भारी विरोध प्रदर्शन हुआ, आरजी कर अस्पताल बलात्कार और हत्या पीड़िता के माता-पिता ने अपनी बेटी के बलात्कार और हत्या की नए सिरे से जांच के लिए निर्देश देने की प्रार्थना की।

न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष ने उनके वकील से मामले की जांच कर रहे केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को याचिका में एक पक्ष के रूप में जोड़ने और सोमवार, 23 दिसंबर को अदालत के समक्ष मामले का फिर से उल्लेख करने को कहा।


मामला

 ऑन-ड्यूटी स्नातकोत्तर प्रशिक्षु डॉक्टर का शव इस साल 9 अगस्त को आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के सेमिनार कक्ष में पाया गया था। इस मामले में कोलकाता पुलिस के सिविक वालंटियर संजय रॉय मुख्य आरोपी हैं।

सियालदह अदालत ने 13 दिसंबर को मामले में आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और ताला पुलिस स्टेशन के प्रभारी अभिजीत मंडल को जमानत दे दी थी।

उनके वकीलों के अनुसार, उन्हें जमानत दे दी गई क्योंकि सीबीआई 90 दिन की वैधानिक अवधि के भीतर उनके खिलाफ आरोप पत्र दायर करने में विफल रही।

जहां घोष पर मामले में सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया गया था, वहीं पुलिस अधिकारी पर शव मिलने के बाद एफआईआर दर्ज करने में देरी करने का आरोप लगाया गया था।

संजय रॉय के खिलाफ सीबीआई ने आरोप पत्र दाखिल कर दिया है.

अपने आरोप पत्र में, सीबीआई ने कहा कि रॉय, जो स्थानीय पुलिस के साथ एक नागरिक स्वयंसेवक के रूप में काम कर रहा था, ने कथित तौर पर अपराध तब किया जब पीड़िता छुट्टी के दौरान अस्पताल के सेमिनार कक्ष में सोने गई थी।

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