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भारत के नए मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना कौन हैं? #JusticeSanjivKhanna #ChiefJusticeofIndia #51st_Chief_Justice_of_India #DYChandrachud #JusticeKhanna

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सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने सोमवार, 11 नवंबर को राष्ट्रपति भवन में भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली।

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सुबह 10 बजे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें पद की शपथ दिलाई. वह भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में छह महीने का कार्यकाल पूरा करने के लिए तैयार हैं।

सुप्रीम कोर्ट के दूसरे सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव खन्ना को मुख्य न्यायाधीश की भूमिका के लिए निवर्तमान सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ द्वारा प्रस्तावित किया गया था, जो 9 नवंबर, 2022 से सेवा करने के बाद 10 नवंबर को सेवानिवृत्त हुए।

14 मई 1960 को जन्मे न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने 1983 में दिल्ली बार काउंसिल में एक वकील के रूप में अपना कानूनी करियर शुरू किया। उन्हें संवैधानिक कानून, कराधान, मध्यस्थता, वाणिज्यिक कानून और पर्यावरण कानून में व्यापक अनुभव है।

न्यायमूर्ति खन्ना ने आयकर विभाग के वरिष्ठ स्थायी वकील के रूप में भी काम किया। 2004 में, उन्हें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए स्थायी वकील (सिविल) नियुक्त किया गया था।

न्यायमूर्ति खन्ना को 2005 में दिल्ली उच्च न्यायालय का अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया गया और 2006 में स्थायी न्यायाधीश बन गए, जो उनके महत्वपूर्ण न्यायिक करियर की शुरुआत थी।

अपने कार्यकाल के दौरान, न्यायमूर्ति खन्ना ने न्यायिक परिदृश्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए दिल्ली न्यायिक अकादमी, दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र और जिला न्यायालय मध्यस्थता केंद्रों में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया।

18 जनवरी, 2019 को, न्यायमूर्ति खन्ना को पहले उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य किए बिना सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था।

जस्टिस खन्ना ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने सहित कई ऐतिहासिक फैसले दिए हैं। इस फैसले से केजरीवाल को लोकसभा चुनाव के दौरान प्रचार करने का मौका मिला।

एक अन्य महत्वपूर्ण फैसले में, न्यायमूर्ति खन्ना ने इस बात पर जोर दिया कि कार्यवाही में देरी धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत जमानत देने के लिए एक वैध आधार के रूप में काम कर सकती है। यह फैसला दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसौदिया से जुड़े मामले में आया है.

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