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सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन (एआईबीई) [रंजीत सिंह और अन्य बनाम बार काउंसिल ऑफ इंडिया] के लिए उत्तीर्ण अंक कम करने की मांग वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया।

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याचिका को खारिज करते हुए, भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि मौजूदा कटऑफ अंकों को और कम करने से कानून का अभ्यास करने के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की गुणवत्ता पर असर पड़ेगा।

हैरान सीजेआई चंद्रचूड़ ने टिप्पणी की, "कटऑफ को और कितना कम किया जा सकता है? पढ़ो भाई।"

एआईबीई, जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) द्वारा संचालित किया जाता है, को भारतीय अदालतों में कानून का अभ्यास करने के लिए कानून स्नातकों को उत्तीर्ण होना पड़ता है।

सामान्य और ओबीसी श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए वर्तमान कटऑफ 100 में से 45 है, जबकि एससी/एसटी उम्मीदवारों के लिए यह 40 है।

सूचना का अधिकार अधिनियम (आरटीआई अधिनियम) के तहत प्राप्त हालिया प्रतिक्रिया के अनुसार, 10 दिसंबर, 2023 को आयोजित अखिल भारतीय बार परीक्षा (एआईबीई-18) के 18वें संस्करण में केवल 48.36% उम्मीदवार ही उत्तीर्ण हुए थे।

बीसीआई ने खुलासा किया था कि कुल 1,48,781 उम्मीदवारों ने परीक्षा के लिए पंजीकरण कराया था, जिनमें से 1,44,014 उपस्थित हुए।

परीक्षा देने वालों में से 69,646 (48.36%) उत्तीर्ण हुए और 74,368 (51.64%) असफल रहे।

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