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लोकसभा में पेश हुआ "नारी शक्ति वंदन विधेयक"

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विशेष सत्र के दूसरे दिन आज के कार्यवाही नए संसद भवन में आरंभ की गई।
प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ लोकसभा व राज्यसभा के विभिन्न सदस्यों ने नए संसद भवन में प्रवेश किया । मोदी जी के संबोधन के साथ ही सदन की कार्यवाही शुरू की गई। उन्होंने सदन के सभी सदस्यों से कहा_" आज हम नई शुरुआत कर रहे हैं तो हमें अतीत की सारी कड़वाहट भुलाकर आगे बढ़ाना है"।
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आगे उन्होंने कहा स्पेस हो या स्पोर्ट्स हो, स्टार्टअप हो या सेल्फ ग्रुप हो, हर क्षेत्र में दुनिया भारतीय महिलाओं की तरफ देख रही है।
पीएम मोदी जी के इस संबोधन के पश्चात केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा महिला आरक्षण बिल को पेश किया गया। महिला आरक्षण बिल को नारी शक्ति वंदन विधेयक के रूप में प्रस्तुत किया गया।

यह बिल लोकसभा व विधानसभा में 33% महिला आरक्षण के लिए है। इस बिल में एससी एसटी के लिए एक तिहाई आरक्षण है जबकि ओबीसी को महिला आरक्षण  बिल में जगह नहीं दी गई है।
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कल विशेष सत्र के तीसरे दिन इस बिल पर चर्चा की जाएगी।
कांग्रेस ने बिल का समर्थन करते हुए कहा है_" यह हमारा ही बिल है "परंतु कुछ विपक्षी नेता इसे 2024 में चुनाव जीतने का एजेंडा भी बता रहे हैं। उनके अनुसार 2014 से अब तक इसे क्यों नहीं पारित किया गया।

गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा है "मोदी जी ने दिखाया है कि women led empowerment मोदी सरकार के लिए एक नारा नहीं बल्कि एक संकल्प है।"
साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने पीएम मोदी के इस कदम के लिए उनका आभार व्यक्त कर अभिनंदन किया है।

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यद्यपि महिला आरक्षण बिल लोकतंत्र में महिलाओं के भागीदारी बढ़ाने हेतु एक प्रशंसनीय कदम है परंतु फिर भी इसे पूर्ण रूप से लागू करने में कई  दुविधाएं नजर आती है।
नई जनगणना व परिसीमन के पश्चात ही इस बिल को पारित किया जा सकेगा जो जनगणना 2021-22 में होनी थी वह अभी तक नहीं हो पाई है तथा आगे भी पता नहीं यह कब तक हो पाएगी।

##परिसीमन ____
किसी देश या प्रांत में निर्वाचन क्षेत्र की सीमा तय करने की प्रक्रिया को परिसीमन कहा जाता है। प्रत्येक बार जनगणना के पश्चात बढ़ी हुई जनसंख्या के कारण परिसीमन कार्य किया जाता है।
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जनगणना के पश्चात परिसीमन पूर्ण होने पर ही लोकसभा व विधानसभा की सीटों की संख्या तय होने पर 33% आरक्षण दिया जाना संभव होगा और इस प्रक्रिया में काफी समय लग सकता है।

वर्तमान में लोकसभा की कुल सदस्य संख्या 543 है तथा इनमें 82 महिला सांसद हैं। विधेयक पास होने से यह संख्या 181 हो जाएगी।
फिलहाल यह विधायक 15 सालों के लिए लागू किया जाएगा।

इस बिल के अन्य मुद्दों पर चर्चा संसद के विशेष सत्र के तीसरे दिन की जाएगी।
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