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राजस्थान में नाबालिग लड़की से बलात्कार और उसे जलाने के जुर्म में 2 भाइयों को मौत की सज़ा #gangrape #Shahpura #POCSO #Nirbhaya #KFY #KHABARFORYOU #KFYNEWS #VOTEFORYOURSELF

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नई दिल्ली: पिछले साल अगस्त में एक 14 वर्षीय लड़की के साथ बलात्कार करने और उसे कोयले की भट्टी में जिंदा जलाकर हत्या करने के दोषी दो लोगों को राजस्थान के भीलवाड़ा की एक विशेष अदालत ने मौत की सजा सुनाई है। पुरुष - भाइयों, जिनकी पहचान कालू और कान्हा कालेबलिया के रूप में की गई है - को शनिवार को POCSO, या यौन अपराधों से बच्चों की सुरक्षा अदालत द्वारा दोषी पाया गया, जिसने सात अन्य आरोपी व्यक्तियों को बरी कर दिया। विशेष लोक अभियोजक महावीर सिंह किशनावत ने संवाददाताओं से कहा, ''कालू और कान्हा को मौत की सजा दी गई.'' शनिवार को, अदालत द्वारा भाइयों को दोषी पाए जाने के बाद, श्री किशनावत ने कहा था: "कालू और कान्हा को लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार और हत्या का दोषी पाया गया था। हालांकि, सबूत नष्ट करने के आरोपी तीन महिलाओं सहित सात लोगों को बरी कर दिया गया था।"

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यह बर्बर अपराध पिछले साल 2 अगस्त को हुआ था। युवा लड़की अपने परिवार के मवेशियों को चराने के लिए ले गई थी जब उसके साथ यौन उत्पीड़न किया गया। शव की बाद में फोरेंसिक जांच से पता चला कि उसे जिंदा जलाया गया था। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने सितंबर में कहा, "फॉरेंसिक जांच रिपोर्ट से पता चला कि भट्टी में जलाए जाने से पहले लड़की जीवित थी। वह बेहोश हो सकती थी लेकिन वह जीवित थी।"


भीलवाड़ा पिछले साल 2 अगस्त को शाहपुरा जिले में एक नाबालिग लड़की से बलात्कार और हत्या के मामले में भीलवाड़ा की एक POCSO अदालत ने शनिवार को दो भाइयों को दोषी ठहराया और सात अन्य लोगों को बरी कर दिया। कोटड़ी थाना क्षेत्र के एक गांव में कोयला भट्ठी में युवती को जिंदा जला दिया गया। अदालत सोमवार को सजा सुनाएगी।

दोनों भाइयों 25 वर्षीय कालू कालबेलिया और 21 वर्षीय कान्हा कालबेलिया को अदालत ने दोषी ठहराया। कालू की पत्नी लाड देवी इस मामले के उन सात आरोपियों में शामिल हैं, जिन्हें संदेह का लाभ देकर बरी कर दिया गया। सोमवार को विस्तृत अदालती आदेश आने की उम्मीद है।शनिवार दोपहर को निचली अदालत द्वारा फैसला सुनाए जाने के तुरंत बाद, विशेष लोक अभियोजक महावीर किशनावत ने कहा कि राज्य सरकार सात सह-अभियुक्तों को बरी करने के फैसले के खिलाफ राजस्थान उच्च न्यायालय में अपील करेगी। 17 साल और 10 साल की लड़की की नृशंस हत्या महीनों पुराना यह अपराध राजस्थान में एक राजनीतिक मुद्दा बन गया था और तब विपक्ष में रही भाजपा ने महिलाओं के खिलाफ अपराध को लेकर तत्कालीन सत्तारूढ़ कांग्रेस पर निशाना साधा था। लड़की के साथ उस वक्त दरिंदगी की गई जब वह गांव में अपने खेत में बकरियां चराने गई थी। जब वह शाम तक घर नहीं लौटी, तो ग्रामीणों ने उसकी तलाश की और 3 अगस्त, 2023 की सुबह कोयले की भट्ठी में उसके जले हुए अवशेष मिले।



इस घटना से स्थानीय लोगों में आक्रोश फैल गया. एक साल से अधिक समय से गांव में डेरा डाले खानाबदोश परिवारों के सदस्य इस जघन्य अपराध में शामिल पाए गए।

मुख्य आरोपी की सास मुकर गई थी

पुलिस ने लड़की से सामूहिक दुष्कर्म और हत्या के आरोप में तीन महिलाओं समेत नौ आरोपियों को गिरफ्तार किया और एक महीने के भीतर आरोप पत्र दायर किया। कुछ आरोपियों पर आपराधिक साजिश और सबूत नष्ट करने के प्रयास के भी आरोप लगे. आरोप पत्र के अनुसार, आरोपियों ने मामूली किराये के बदले में पीड़ित परिवार के कृषि क्षेत्र पर अस्थायी आश्रय स्थल बनाए थे और वहां अवैध कोयला भट्टियां चला रहे थे। भीलवाड़ा जिला प्रशासन (तब यह क्षेत्र भीलवाड़ा जिले में था लेकिन बाद में शाहपुरा जिले का हिस्सा बन गया) ने बाद में एक विशेष अभियान चलाया और जिले की सभी अवैध भट्टियों को उखाड़ फेंका।

सात आरोपियों के बरी होने की खबर सुनकर कोर्ट में मौजूद पीड़िता की मां की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने सभी आरोपियों के लिए मौत की सजा की मांग की थी. उन्होंने कहा, "अगर ये लोग बरी हो गए तो (जेल से) रिहा होने पर वे हमें मार डालेंगे।" अभियोजन पक्ष ने अदालत में 43 गवाह पेश किए और उनमें से 42 ने अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों का समर्थन किया। एक महिला गवाह, जो मुख्य आरोपी की सास है, ने अभियोजन पक्ष के खिलाफ गवाही दी, जिसके कारण उसे अदालत द्वारा शत्रुतापूर्ण घोषित कर दिया गया। विशेष लोक अभियोजक ने कहा, अभियोजन पक्ष ने आरोपियों के खिलाफ सबूत के तौर पर 222 दस्तावेज पेश किये.

(यौन उत्पीड़न से संबंधित मामलों पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार पीड़िता की गोपनीयता की रक्षा के लिए उसकी पहचान उजागर नहीं की गई है)

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