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'वीडियो फुटेज डिलीट किया गया, फोन फॉर्मेट किया गया': स्वाति मालीवाल विवाद में बिभव कुमार की हिरासत पर कोर्ट ने क्या कहा? #BibhavKumar #SwatiMaliwal #Kejriwal #BJP #AAP #Constitution #KFY #KHABARFORYOU #KFYNEWS #VOTEFORYOURSELF

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दिल्ली की एक अदालत ने इस सप्ताह की शुरुआत में पूर्व डीसीडब्ल्यू प्रमुख स्वाति मालीवाल के साथ कथित तौर पर मारपीट करने के मामले में शनिवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी विभव कुमार को पांच दिन की पुलिस हिरासत में दे दिया। हिरासत देते समय, अदालत ने मामले के उन तथ्यों पर गौर किया जो आरोपी के बारे में बहुत कुछ बताते हैं, जिसमें यह तथ्य भी शामिल था कि वीडियो फुटेज उसके पेनड्राइव से हटा दिया गया था।

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सुनवाई के दौरान, अदालत ने कहा कि "यह तथ्य कि जांच के दौरान जेई द्वारा आईओ को प्रदान की गई पेनड्राइव में वीडियो फुटेज नहीं मिला था और आरोपी द्वारा मोबाइल फोन को फॉर्मेट किया गया था, बहुत कुछ बताता है।"

मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (एमएम) गौरव गोयल ने दिल्ली पुलिस द्वारा रिकॉर्ड पर रखे गए कई प्रस्तुतियों और दस्तावेजों पर ध्यान देने के बाद शनिवार को विभव कुमार को 5 दिनों के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया। कोर्ट ने यह भी माना कि कुमार के खिलाफ यह पहला आपराधिक मामला नहीं है.

“दोनों पक्षों की ओर से दी गई दलीलों पर विचार करते हुए, मुझे लगता है कि इस मामले में पुलिस हिरासत रिमांड की आवश्यकता है। तदनुसार, आईओ द्वारा दिए गए आवेदन को आंशिक रूप से अनुमति दी जाती है और आरोपी को 05 दिनों की अवधि के लिए पुलिस हिरासत में भेजा जाता है, ”एमएम गौरव गोयल ने कहा।

19 मई की आधी रात के बाद आदेश पारित करते हुए कोर्ट ने कहा कि बिभव कुमार को हर दिन शाम 6 बजे से 7 बजे के बीच आधे घंटे के लिए अपने वकीलों से मिलने की इजाजत होगी. हिरासत में रहने के दौरान उन्हें अपनी पत्नी से रोजाना मिलने की भी अनुमति दी गई है।

अतिरिक्त लोक अभियोजक (एपीपी) अतुल कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि आईओ के नोटिस के बावजूद घटना का डीवीआर फुटेज उपलब्ध नहीं कराया गया। जेई रैंक के एक अधिकारी ने सीसीटीवी फुटेज को एक पेनड्राइव पर उपलब्ध कराया है, लेकिन जब दोबारा इसकी जांच की गई, तो प्रासंगिक समय के लिए वीडियो फुटेज खाली था।

एपीपी ने आगे कहा कि चूंकि विभव कुमार की अंदर तक पहुंच थी, इसलिए छेड़छाड़ की संभावना का पता लगाना होगा.

इस बीच, आम आदमी पार्टी ने रविवार को भाजपा मुख्यालय तक 'जेल भरो' मार्च की घोषणा की और अपने नेताओं की मनमानी गिरफ्तारी के लिए भगवा पार्टी पर हमला बोला। दिल्ली पुलिस ने डीडीयू मार्ग पर धारा 144 घोषित कर दी थी और आप कार्यकर्ता बीजेपी मुख्यालय तक पहुंचने में असफल रहे.


(एएनआई से इनपुट के साथ)

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